<PM-KMY प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना पीएम-केएमवाई क्या है?

 1. प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना पीएम-केएमवाई क्या है?


यह देश के सभी भू-धारक लघु और सीमांत कृषकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन स्कीम है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा और उन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000/- रु. की मासिक पेंशन के भुगतान की व्यवस्था है, इसके अंतर्गत् कतिपय अपवर्जन मानदण्ड भी रखे गए हैं


2. बघु और सीमांत भू-धारक किसान की क्या परिभाषा है? __ लघु और सीमांत भू-धारक किसान वह किसान है जिसके स्वामित्व में संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के भू-अभिलेख के अनुसार 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है।


3. इस स्कीम के लाभ क्या हैं?


स्कीम के अंतर्गत अभिदाता निम्नलिखित लाभ प्राप्ति करेगा


: i. न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन : पीएम-केएमवाई के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता 60 वर्ष की __ आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रु. की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करेगा


ii. परिवार पेंशन : पेंशन प्राप्त करने के दौरान यदि अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसका/उसकी पति/पत्नी परिवार पेंशन के रूप में लाभग्राही द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन का 50 प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार होगा/होगी बशर्ते वह पहले से इस स्कीम के तहत लाभग्राही नहीं है। परिवार पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए लागू होगी


iii. यदि लाभग्राही नियमित रूप से अभिदान करता है और किसी कारण से (60 वर्षकी आयु प्राप्त करने से पहले) उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका/उसकी पति/पत्नी स्कीम में शामिल होने और बने रहने का पात्र होगा/होगी और उसके बाद नियमित अभिदान का भुगतान करेगा/करेगी या योजना त्यागने और निकलने के प्रावधान के अनुसार स्कीम को छोड़ सकेगा।


4. स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है? 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भू-धारक सभी लघु और सीमांत किसान जिनके नाम 01.08.2019 की स्थिति के अनुसार संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के भू-अभिलेख में हैं, इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।


 


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