स्कीम के तहत पात्र अभिदाताओं के पंजीकरण के लिए कौन-कौन सी अनिवार्य वांछित होगी?
लाभग्राही पंजीकरण के समय निम्नलिखित सूचना उपलबध कराएगा
:किसान का/प्रति/पत्नी का नाम
• किसान का/पति/पत्नी का जन्म तिथि
बैंक खाता संख्या
• आईएफएसएसी/एमआईसीआर कोड
मोबाईल नंबर
आधार नंबर
• अनिवार्य पंजीकरण के लिए अपै क्षत पासबुक में मौजूद उपभोक्ता से संबंधित अन्य सूचना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएमकिसान) स्कीम के तहत उपभोक्ता से संबंधित सभी अभिलेखन और उसके विधि मान्यकरण का दायित्व भारतीय सामान्य सेवा केन्द्र ई-सुशासन सेवा लिमिटेड-विशेष प्रयोजन माध्यम (सीएससी-एसपीवी) अथवा राज्य नोडल अधिकारियों (एसएनओ) का होगा। यदि संबंधित व्यक्ति/महिला द्वारा उसके खातों में जमा राशि पर उपभोक्ता द्वारा बाद की तारीख में कोई विवाद खड़ा किया जाता है तो विवाद का समाधान करने संबंधी दायित्व पूरी तरह से एलआईसी का इस प्रकार होगा कि उपभोक्ता संतुष्ट हो सके।
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