PMKMY -pradhanmantri kisan man dhan yojana ke fayde

प्रधान मंत्री किसान मन-धन योजना (पीएम-केएमवाई) योजना की मुख्य -मुख्य विशेषताएं

• प्रधान मंत्री किसान मन-धन योजना देश में सभी लघु एवं सीमांत कृषि भूजोत वाले किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई है।

• इन किसानों के पास वृद्धावस्था के लिए बहुत अल्प बचत होती है अथवा कोई बचत नहीं होती है एवं जीवन यापन करने के लिए कोई अन्य स्रोत नहीं होता है

• इस स्कीम का उद्देश्य जब ऐसे लोग वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो उस स्थिति में उन्हें अर्थिक सहायता देना है ताकि वे एक स्वास्थ्यपरक तथा खुशहाल

जीवन यापन कर सकें

इस स्कीम के तहत सभी पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को 3,000 रु. की निर्धारित पेंशन प्रदान की जाएगी

स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन स्कीम है

यह पेंशन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित (मैनेज्ड) पेंशन निधि से किसानों को प्रदान की जाएगी।

• किसानों को 55 से 200 रु. प्रतिमाह के बीच पेंशन निध में अंशदान जमा करना होगा। यह अंशदान 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक (सेवानिवृत्ति की तिथि

तक) जमा करना होगा।

केंद्र सरकार, पेंशन नि ध में अंशदाता द्वारा अंशदान की गई राशि के बराबर की राशि अपनी और से जमा करेगी। जो किसान 18 वर्ष और 40 वर्ष की आयु

के हो चुके हैं वे इस स्कीम को अपनाने के लिए पात्र

सीमांत किसान पति-पत्नी इस स्कीम को अलग-अलग अपनाने के लिए पात्र होंगे तथा वे जब 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे तो 3000 रु. प्रतिमाह अलग-

अलग पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

• ऐसे किसान जिन्होंने इस स्कीम को अपनाया है और बाद में किसी भी कारण से इस स्कीम को छोड़ना चाहते हैं तो पेंशन निध में उनके द्वारा जमा कराया

गया अंशदान ब्याज सहित उन्हें वापस कर दिया जाएगा

सेवानिवृत्ति की तिथ से पहले किसान का आकस्मिक निधन हो जाने पर पति/पत्नी मृत व्यक्ति की शेष आयु तक शेष अंशदान का भुगतान इस पेंशन निध में

यथावत जारी रख सकता है।

सेवानिवृत्ति की तिथ के बाद किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में यदि पति/पत्नी इस स्कीम को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो किसान द्वारा जमा किया गया

कुल अंशदान ब्याज सहित उसके अश्रित पति/पत्नी को वापस कर दिया जाएगा

 • सेवानिवृत्ति की तिथ से पहले किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में, पति/पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में अंशदान का 50% अर्थात 1500 रु. प्रतिमाह

प्राप्त करने का हकदार होगा।

यदि किसान, पीएम-किसान स्कीम का लाभभोगी है तो वैसी स्थिति में उसे सीधे पीएमकिसान वाले बैंक खाते में (जिस पर वह पीएम-किसान का लाभ प्राप्त

करता है) अंशदान प्रदान किया जा सकता है

पात्र किसान जो इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) में जाकर इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं उन्हें अपने

साथ आधार नं0, बैंक की पासबुक एवं भूजोत की प्रति का विवरण ले जाना होगा

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